इलाहाबाद हाईकोर्ट : CBI जांच के खिलाफ लोक सेवा आयोग की याचिका खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयोग के भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के अधिकार को चुनौती दी गई थी।

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लोक सेवा आयोग की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा राज्य सरकार उसके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती।

इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला आने तक अध्यक्ष और सदस्यों से पूछताछ करने और समन भेजने पर सीबीआई को रोक दिया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग के जिम्मेदार लोग जांच में सीबीआई का सहयोग करेंगे।