उथरा मर्डर केस :कोबरा से पत्नी को डांसवाकर की हत्या दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई केरल हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। केरल की एक सत्र अदालत ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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इस मामले में अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा सांप का इस्तेमाल कर हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था।

दोषी को उसकी कम उम्र और कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं होने की वजह से मौत की सजा देने पर रोक लगा दी। साथ ही यह देखते हुए कि उसके लिए सुधार के अवसर हैं।

दोषी पर लगी धारा

दोषी को IPC की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के आरोप में उम्रकैद की सजा के साथ-साथ धारा 328 (जहर का उपयोग करके नुकसान पहुंचाना) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और धारा 201 (सबूत के गायब होने का कारण) के तहत सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है साथ-साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

देश में ऐसा पहला मामला है

पूरे देश में यह पहला मामला है जहां किसी व्यक्ति को सांप का इस्तेमाल करके हत्या करने का दोषी पाया गया है। इस मामले से पहले इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं लेकिन दोनों ही मामले में अपराध साबित ना होने के कारण अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था।

जब हुई थी हत्या परिवार को था पति पर संदेह

25 वर्षीय उत्तरा 7 मई 2020 को सांप के कटने अपने घर में मृत पाई गई थी। शुरुआत में लगा था की मौत प्राकृतिक रूप से सांप के कटने से ही हुई है। लेकिन लड़की के परिवार वालों को बेटी की मौत पर संदेह था। उन्होंने बताया की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था साथ ही उन्होंने तर्क दिया की बंद एसी कमरे में सांप आना असंभव था खासकर तब जब फर्श पर टाइल्स लगी हो।

पुलिस द्वारा जांच करने पर इस मामले में परिवार का संदेह सही साबित हुआ और पति आरोपी साबित हो गया।