गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर UAPA के तहत केस चलाया जाएगा. यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है. एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था.
अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था. यूपी एटीएस के द्वारा गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है. मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं. इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं.
यूपी एटीएस मुर्तजा को लेकर कोर्ट पहुंची है. अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा. आज अहमद मुर्तजा की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है.
3 अप्रैल को मुर्तजा ने किया था हमला
अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी. जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारधार हथियार से उन पर हमला कर दिया था. बाद में उसे किसी तरह काबू कर पकड़ लिया गया था. इस घटना में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे.