उत्तर प्रदेश में 1 जून से खुलेगा लॉकडाउन लेकिन गोरखपुर समेत 20 जिलों में अभी कोई राहत नहीं

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उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के कराण करीब चार हफ्तों से चल रहा लॉकडाउन (Lockdown) अब खत्म होने वाला है। हालांकि गोरखपुर और देवरिया समेत प्रदेश के 20 जिलों मे फिलहाल कोई ढील नहीं होगी। अन्य जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

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नए निर्देशों के मुताबिक 1 जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। वहीं, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन पहले की ही तरह जारी रहेगा।

इन जिलों में नहीं होगा अनलॉक

गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन जिलों में रविवार तक 600 कोरोना केस हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया वह जिले हैं जहां लॉकडाउन कोरोना के मामलों को देखते हुए जारी रहेगा।

क्या खुला और क्या बंद

प्रदेश में दुकान/बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक (कोविड कन्‍्टेनमेंट जोन को छोड़कर) खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाये।

दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दुकान / बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा।

गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा।

सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लाएगा।

रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है. इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी।

यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी. जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा. इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे।

ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे।

सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी।

पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी।

राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे।

स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।

शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं।

अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।